जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
लखनऊ. राजा भैया के करीबी रिश्तेदार अक्षय प्रताप सिंह अब एमएलसी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. फर्जी पाटे पर हथियार का लाइसेंस हासिल करने वाले अक्षय प्रताप सिंह को बुद्धवार को सात साल की सज़ा सुना दी गई है. उन पर दस हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
एमपी / एमएलए कोर्ट ने इस मामले अक्षय प्रताप को 15 मार्च को ही दोषी करार दे दिया था. कोर्ट ने सज़ा सुनाने की तारीख 23 मार्च निर्धारित की थी. अक्षय प्रताप एमएलसी चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे. उन्हें यह उम्मीद भी नहीं थी कि चुनाव से ठीक पहले उन्हें जेल जाना पड़ जायेगा. बड़ी तादाद में उनके समर्थक और पुलिस बल फैसले के समय कोर्ट में मौजूद थे.
अक्षय प्रताप राजा भैया के जनसत्ता दल के टिकट पर एमएलसी चुनाव लड़ने जा रहे थे. वह नामांकन भी कर चुके थे. 22 मार्च को अक्षय अपने वकील के साथ एमपी / एलएलए कोर्ट में हाज़िर हुए थे. अक्षय के वकील ने जज को कुछ रूलिंग बताते हुए अक्षय प्रताप का मामला निस्तारित कर देने का अनुरोध किया लेकिन जज ने तत्काल अक्षय को न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया.
अक्षय को बुद्धवार को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया. जज ने अक्षय को सात साल की सज़ा और 10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने कहा कि मेडिकल कराने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाये.
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