जुबिली न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवेज की तरफ से की तरफ से कारों की फ्रंट पैसेंजर सीट्स पर भी एयरबैग्स को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे कार में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठने वाले पैसेंजर की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
आपको बता दें कि इस नियम के लागू होने के बाद ड्राइवर सीट्स के साथ ही ड्राइवर के बगल वाली सीट्स के लिए भी एयरबैग्स अनिवार्य हो जाएंगे। मौजूदा समय में कारों के लिए ड्राइवर एयरबैग अनिवार्य है लेकिन को- ड्राइवर सीट के लिए इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है और इस वजह से ये नया नियम लाया जा रहा है।
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पिछले कुछ सालों से भारत सरकार कारों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रहे है, नतीजतन अब पहले के मुकाबले किसी कार में स्टैंडर्ड रूप से कहीं ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं जो कार चलाने वाले ड्राइवर के साथ ही पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए बेहद ही अहम हैं, इसीलिए सरकार इनपर जोर दे रही है और सख्ती से इन नियमों का पालन करवाया जा रहा है। ऑटो कंपनियां सरकार के दिशा निर्देश को देखते हुए कारों में इन फीचर्स को जोड़ रही हैं।
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आपको बता दें कि कार के लिए कई अन्य फीचर्स को भी अनिवार्य किया गया है जिसमें सीटबेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम भी शामिल हैं जो आपको किसी भी हादसे से सुरक्षित रखने का काम करते हैं।
इसके अलावा अब कारों में एबीएस को भी शामिल किया जा रहा है जो सेंसर की मदद से काम करता है। ये सिस्टम कार को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाता है और तेज ब्रेक लगने की स्थिति में कार को डिसबैलेंस नहीं होने देता है।
मंत्रालय ने बताया कि इस उपाय के नए मॉडल के कार्यान्यवन के लिए प्रस्तावित समय सीमा एक अप्रैल 2021 है। इस संबंध में एक मसौदा अधिसूचना सोमवार 28 दिसंबर को मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है और सभी हितधारकों से 30 दिन के अंदर मंत्रालय के ई- मेल पर सुझाव मांगे गए है।
प्रेस रिलीज के मुताबिक इस आशय से एक मसौदा अधिसूचना संख्या जीएसआर-797 (ई), दिनांक 28 दिसंबर, 2020 को मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। सभी हितधारकों सुझाव 30 दिन के अंदर morth@gov.inwithin ई-मेल पर भेज सकते हैं।
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