न्यूज डेस्क
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप कभी बयान की वजह से तो कभी अपने फैसले की वजह से हमेशा चर्चा में बने रहते है। एक बार फिर ट्रंप चर्चा में है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप पर न्यूयार्क की एक अदालत ने 20 लाख डॉलर (करीब 14 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने साल 2016 में अपने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए चैरिटी की रकम खर्च किया था। कोर्ट ने इस मामले में उन्हें दोषी पाते हुए यह जुर्माना लगाया है।
बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने चैरिटी के पैसों का इस्तेमाल अपनी कंपनी का कर्ज चुकाने और खुद की चित्र खरीदने में किया। हालांकि ट्रंप और उनके वकील इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं।
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न्यूयॉर्क राज्य के न्यायाधीश सेलियन स्कारपुला ने ट्रंप को यह राशि कई धर्मार्थ संगठनों को देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने यह फैसला न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय द्वारा ट्रंप के खिलाफ दायर वाद पर सुनाया। यह वाद ट्रंप फाउंडेशन की संपत्तियों के इस्तेमाल को लेकर दायर किया गया था।
न्यायाधीश ने कहा कि डोनॉल्ड ट्रंप ने 2016 में आयोवा कॉकस की दावेदारी के लिए अनुदान जुटाने की खातिर चुनाव प्रचार में शामिल उनके कर्मियों को संस्था के साथ काम करने के लिए अनुचित तरीके से अनुमति दी। न्यायाधीश ने कहा कि चंदा जुटाने का यह कार्यक्रम ट्रंप के राजनीतिक अभियान को आगे बढ़ाने के मकसद से आयोजित किया गया था।
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