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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद बैंक खाता खोलने और नया मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए अब आधार कार्ड जरूरी नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में The Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019 को मंजूरी दी गई है। अब Aadhar and Other Laws (Amendment) Ordinance, 2019 की जगह लेगा। सरकार की ओर से प्रस्तावित संशोधन वही थे जो 2 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश में थे। इस विधेयक को संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा।
बता दें कि कोई कंपनी या अन्य कोई भी संस्था की ओर से जबरदस्ती आप से आधार कार्ड नहीं मांग सकती है। ऐसा करने पर 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही, हर दिन 10 लाख रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। आधार का गलत इस्तेमाल दंडनीय है और इसके लिए 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और साथ में तीन साल की कैद भी हो सकती है।
सरकार की ओर से जारी जानकारी में बताया गया है कि इस फैसले के आधार पर अब रेग्युलेटर UIDAI को लोगों के हित में फैसले लेने और आधार के गलत प्रयोग को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं किसी भी व्यक्ति को आधार के जरिये अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। हालांकि संसद की ओर से बनाए गए कानून के तहत कुछ मामलों में अपनी पहचान के लिए इसे पेश करना जरूरी होगा।