ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच द्वारा सुनाया गया एक फैसला इन दिनों बड़ी चर्चा में है। दरअसल हाईकोर्ट ने फेसबुक पर देवी-देवताओं की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने और कमेंट करने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी एडवोकेट संजय कुस्तवार को रजिस्टर पर एक हजार बार ‘राम’ और इतनी ही बार ‘हर-हर महादेव’ लिखकर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले को लेकर कई लोग अचंभित हुए तो वहीं कुछ लोगों ने इसे सही ठहराया है. अब मामले की अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी।
बता दें कि लहार के लपवाह गांव में रहने वाले संजय कुस्तवार की फेसबुक आईडी पर 2 अगस्त 2018 को भगवान राम, कृष्ण, ब्रम्हा और शिव को लेकर आपत्तिजनक फोटो और कमेंट पोस्ट किए गए थे।
इसको लेकर एडवोकेट प्रवीण त्रिपाठी ने संजय कुस्तवार के खिलाफ लहार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं, संजय ने भिंड में दूसरे पक्ष के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है।
एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के जस्टिस आनंद पाठक ने याचिकाकर्ता संजय कुस्तवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। संजय कुस्तवार के वकिल विजय सिंह चौहान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था कि एफआईआर को निरस्त किया जाए। इस पर कोर्ट ने एक हजार बार राम का नाम और इतने ही बार हर-हर महादेव लिखकर कोर्ट में पेश करने की शर्त रख दी।