जुबिली न्यूज डेस्क
महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में हुई भगदड़ के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इस मामले में योगी सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की दखलंदाजी से इनकार करते हुए सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ताओं ने इस घटना को लेकर सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया था, लेकिन कोर्ट ने सरकार द्वारा की गई व्यवस्था को पर्याप्त मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
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इस फैसले के बाद योगी सरकार ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इस मामले में उनकी भूमिका पर उंगली उठाई जा रही थी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को राहत मिली है, और वे अब इस घटना को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटने के बजाय अपनी व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।