जुबिली स्पेशल डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 फरवरी, 2025) को सुनवाई के दौरान यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, “फेमस हो गए हैं, तो क्या कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है?”
दरअसल, रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देशभर में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की गुहार लगाई थी। उन पर यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ के एक एपिसोड में अश्लील कॉमेडी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद देशभर में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुईं।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच कर रही है। कोर्ट ने टिप्पणी की, “माता-पिता के बारे में अश्लील बातें करना यह दिखाता है कि उसके दिमाग में गंदगी भरी हुई है।” “इस आदमी को चर्चा में आने का शौक है। जो उसे धमकी दे रहे हैं, शायद उन्हें भी ऐसा ही शौक होगा।” “जो कुछ कहा है, उससे माता-पिता और बहनें भी शर्मिंदा होंगी।”
गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक, लेकिन जांच में सहयोग का निर्देश
कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा, “हम नोटिस जारी कर रहे हैं। फिलहाल ठाणे, जयपुर और गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगाई जा रही है।””जांच अधिकारी के बुलाने पर पेश हों और इस मामले को लेकर अब कहीं और कोई नई एफआईआर दर्ज न हो।”अगर जान को खतरा है, तो पुलिस सुरक्षा ली जा सकती है।
रणवीर इलाहाबादिया के वकील की दलील
रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट में दलील दी कि याचिकाकर्ता को धमकियां मिल रही हैं और उनके खिलाफ ‘जुबान काटने वाले को इनाम’ देने तक की घोषणा की गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए साफ कहा कि कानून के दायरे में रहकर ही कार्यवाही होगी।