जुबिली स्पेशल डेस्क
हिंसाग्रस्त मणिपुर में एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के चार दिन बाद, गुरुवार (13 फरवरी 2025) को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया गया।
गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। एक अधिसूचना के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया गया है राष्ट्रपति ने राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर और राज्य की परिस्थितियों की जानकारी के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया है।
बता दें कि मणिपुर में साल 2022 में विधानसभा चुनाव कराया गया था बीजेपी ने वहां पर बहुमत हासिल करते हुए सरकार बनायी थी।
दरअसल एन. बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से नये नेता का चयन नहीं हो पा रहा था। इसके बाद पार्टी के शीर्ष नेता विधायकों के साथ कई दौर की बातचीत करने के बावजूद नये सीएम का ऐलान नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में फिलहाल है राष्ट्रपति ने राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर और राज्य की परिस्थितियों की जानकारी के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया।
कांग्रेस ने मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और साफ कहा है कि एन बिरेन सिंह को दो साल पहले ही बर्खास्त किया जाना चाहिए था। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने कहा, कि देश उन्हें कभी मांफ नहीं करेगा। मणिपुर में विधायकों की अंतरात्मा जागी है।
उन्होंने मजबूरी में इस्तीफा दिया है। जानकारी मिल रही है कि सीएम ने आज शाम को गृह मंत्री से मुलाकात की थी और फिर अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। अब देखना होगा कि विधायक दल की बैठक किस चेहरे पर मुहर लगती है। बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक जल्द बुलाई जा सकती है।