जुबिली न्यूज डेस्क
महाकुंभ भगदड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने घटना को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया. हालांकि शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि घटना को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें. इस मामले की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच कर रही थी.
यूपी सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि घटना की न्यायिक जांच चल रही है. उन्होंने यह भी कहा कि इसी तरह की एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है. सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका खारिज कर दी.
महाकुंभ में मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी की सुबह अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी. ये भीड़ त्रिवेणी संगम घाट की ओर बढ़ रही थी. इस दौरान भगदड़ मच गई और 30 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई. इस घटना में 60 से अधिक लोग घायल हुए. हालांकि चश्मदीद इस घटना में मौतों का आंकड़ा ज्यादा बता रहे हैं. घटना को लेकर यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए गए.