Saturday - 30 November 2024 - 3:07 PM

संभल हिंसा : DM का बड़ा आदेश-10 दिसंबर तक धारा 163 लागू, रैली या धरना पर रोक

जुबिली स्पेशल डेस्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा के कई दिन बाद इंटरनेट सेवा शुक्रवार को फिर से शुरू कर दी है लेकिन देर रात से बीएनएसएस की धारा 163 लगाई गई है ताकि किसी तरह की हिंसा को रोका जा सके ।

इतना ही नहीं डीएम संभल डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने कई कड़े  कदम उठाते हुए उन्होंने अब 5 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी है और पूरे शहर में धारा 163 आगामी 10 दिसंबर लागू करने आदेश दिया है।

इसके साथ ही डीएम के आदेश के अनुसार अब कोई भी मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना न तो 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार जुलूस निकलेगा, न ही सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे ज्यादा लोग का समूह बनाया जाएगा।

इसके आलावा रैली, धरना प्रदर्शन और घेराव को भी बैन कर दिया गया यानी पूरी तरह से रोक होगी।लाउडस्पीकर या ऐसी की भी तेज ध्वनि वाले यंत्रों के प्रयोग पर भी रोक होगी।

वहीं किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ प्रदर्शन करे या विरोध करने के साथ ही रैली निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है। जिला सूचना अधिकारी बृजेश कुमार ने कहा, कि संभल में शुक्रवार को शाम चार बजे इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गईं।

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