जुबिली न्यूज डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट की संवैधानिकता बरकरा रखी है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है. इस फैसले के बाद योगी सरकार की पहली प्रतिक्रिया आई है. यूपी मदरसा एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि – देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले का हम सम्मान करते हैं. सत्ता पक्ष हों या विपक्ष हो न्यायालय के फैसले का सभी सम्मान करते हैं और हम भी सम्मान करते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखी और कहा कि यह धर्मनिरपक्षेता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता . सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज किया जिसमें उसने (हाईकोर्ट ने) उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को खारिज कर दिया था और राज्य से विद्यार्थियों को अन्य विद्यालयों में भर्ती करने को कहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था देकर गलती की कि मूल ढांचे यानी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के कारण उत्तर प्रदेश मदरसा कानून को खारिज करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की विधायी योजना मदरसों में दी जा रही शिक्षा के स्तर के मानकीकरण के लिए है.