जुबिली न्यूज डेस्क
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है. हाई कोर्ट ने दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द कर दी है.
20 जून को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इस मामले में ज़मानत दी थी. लेकिन ईडी की याचिका पर उसी दिन हाई कोर्ट ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगा दी थी और अपना निर्णय सुरक्षित रखा था.
हाई कोर्ट ने कहा है कि ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने मौजूद दस्तावेजों पर ध्यान नहीं दिया गया. इसके अलावा हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम में निर्धारित ज़मानत की शर्तों पर ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से चर्चा नहीं की गई.
अरविंद केजरीवाल ने इस रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हाई कोर्ट को फ़ैसला देने के लिए कहा. अब हाई कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा. सीएम केजरीवाल को इसी साल 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में गिरफ़्तार किया था.