जुबिली न्यूज डेस्क
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू होने के बाद उस पर रोक लगाने की मांग करने वाली लगभग 230 याचिकाओं पर आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इन याचिकाओं में मांग की गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला होने तक सीएए के नियमों पर रोक लगाने का निर्देश केंद्र सरकार को दें.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा इस मामले की सुनवाई करेंगे.
पिछले हफ़्ते इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल के वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट की इस खंडपीठ से इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया था.
सिब्बल का कहना था कि प्रवासी हिंदुओं को एक बार नागरिकता मिल जाने के बाद इसे छीनना संभव नहीं होगा, इसलिए इस मामले पर यथाशीघ्र सुनवाईकी जाए.
सीएए दिसंबर 2019 में बनाया गया था. उसके क़रीब 51 महीने बाद 11 मार्च को इसके नियम नोटिफाई कर दिए गए.उसके बाद पिछले एक सप्ताह में कई लोगों को भारतीय नागरिकता दे दी गई है.
इस क़ानून में 31 दिसंबर, 2014 के पहले पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है.