जुबिली न्यूज डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव के परिणाम को मंगलवार को पलटते हुए आम आदमी पार्टी (AAP)-कांग्रेस गठबंधन के पराजित उम्मीदवार कुलदीप कुमार को शहर का नया महापौर घोषित किया. न्यायालय ने 30 जनवरी के चुनाव के संचालन में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह, ने भाजपा नेता के खिलाफ ‘ गंभीर कदाचार’ के लिए मुकदमा चलाने का भी आदेश दिया.
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सांसद दानिश अली ने बड़ी मांग की है. उन्होंने कहा, “दिन दहाड़े इस देश के लोकतंत्र पर डकैती डाली गई थी. ये तो बानगी है. लोकतंत्र पर ऐसी डकैती लगातार पड़ रही है. ये तो कैमरे में कैद हो गई इसलिए पकड़े गए. जनता को जागरुक होना पड़ेगा. इसलिए हम मांग करते हैं कि बैलट से चुनाव हो… आपने(भाजपा) चोरी का रास्ता अपनाया.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश
बता दें संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित परिणाम स्पष्ट रूप से कानून के उलट था. निर्वाचन अधिकारी एक मनोनीत पार्षद हैं.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ऐसे मामले में, शीर्ष अदालत खासकर संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में कर्तव्यबद्ध है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनावी लोकतंत्र की प्रक्रिया को छल-प्रपंच के जरिये विफल नहीं होने दिया जाए.
पीठ में जज जस्टिस जे बी पारदीवाला और जज जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं. न्यायालय ने कहा कि अदालत को वहां कदम उठाना चाहिए, जहां असाधारण स्थितियां उत्पन्न होती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनावी लोकतंत्र का ‘मूल जनादेश’ संरक्षित रहे.
पीठ ने कहा, ‘‘इसी के अनुरूप, हम आदेश और निर्देश देते हैं कि निर्वाचन अधिकारी (मसीह) द्वारा घोषित चुनाव परिणाम को रद्द और दरकिनार किया जाए. याचिकाकर्ता (कुमार) को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर के रूप में चुनाव के लिए वैध रूप से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया जाता है.’’