जुबिली स्पेशल डेस्क
लखनऊ। ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। दरअसल हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
इससे ये साफ हो गया है कि अब सर्वे होगा। हाई कोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी। इतना ही नहीं कोर्ट को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने को कहा है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षा कर लिया था।
ज्ञानवापी विवाद क्या है ?
अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाद दायर किया था और मांग की थी कि मस्जिद के पास श्रृंगार गौरी मंदिर में दर्शन-पूजा कर सके। इसके बाद जज रवि दिवाकर ने एडवोकेट सर्वे को कहा था।
3 दिन के सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। इतना ही नहीं हिंदू पक्ष ने इसी तरह का दावा किया था और कहा था कि वजूखाने में शिवलिंग मौजूद है जबकि मुस्लिम पक्ष ने इस पर कहा था कि शिवलिंग नहीं बल्कि ये फव्वारा है। इसके बाद हिंदू पक्ष की याचिका पर वजूखाना सील किया गया।
मामले में तब नया मोड़ आ गया जब 4 महिलाओं ने ASI सर्वे की मांग कर डाली। विवादित हिस्से को छोड़कर ASI सर्वे की मांग की जिला जज एके विश्वेस ने ASI सर्वे का आदेश दिया 24 जुलाई को सर्वे शुरू, 2 नवंबर तक ASI सर्वे हुआ।