जुबिली न्यूज डेस्क
चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 7 नवंबर से 30 नवंबर शाम तक एग्जिट पोल के नतीजों के प्रकाशन या प्रचार पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम 6.30 बजे तक एग्जिट पोल पर पूरी तरह रोक लगाई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आखिरी दिन के मतदान से पहले किसी भी समाचार एजेंसी को ऐसा करने की इजाजत नहीं है।
बता दे कि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान होगा, वहीं मिजोरम में भी 7 नवंबर को मतदान होना है। मध्यप्रदेश में चुनाव की तारीख 17 नवंबर है और राजस्थान में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सबसे आखिर में मतदान तेलंगाना में 30 नवंबर को होना है।
चुनाव आयोग ने क्या कहा है?
चुनावी कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग ने उल्लेख किया कि कोई भी व्यक्ति, जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और नगालैंड में विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर 7 नवंबर, 2023 को सुबह सात बजे से लेकर 30 नवंबर, 2023 शाम साढ़े छह बजे के बीच की अवधि को उस अवधि के रूप में अधिसूचित किया, जिस दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल करना, उसका प्रकाशन या प्रचार करना निषिद्ध रहेगा।
क्या होता है एग्ज़िट पोल?
एग्ज़िट पोल एक सर्वे है जो वोटिंग के बाद किया जाता है, जिसमें जीतने और हारने वाले प्रत्याशियों को मिले वोट का आंकलन किया जाता है।आज कल कई एजेंसियां एग्ज़िट पोल का काम करने लगी हैं। जिन्हें प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। कई बार एग्ज़िट पोल के बताए नतीजे सटीक होते हैं तो कई बार इसके उलट भी फैसले सामने आते हैं।
ये भी पढ़ें- मराठा आरक्षण पर मंथन में जुटी शिंदे सरकार, तेज हुई हिंसा की आग
चुनाव आयोग के मतदान के आखिरी दिन तक एग्ज़िट पोल पर रोक इसलिए लगाई है ताकि राजनीतिक दल इस अनुमान के आधार पर माहौल ना बना सकें। यह सभी राजनीति दलों के लिए नुकसानदायक हो सकता है और इससे माहौल खराब होने की आशंका भी रहती है।