जुबिली स्पेशल डेस्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इस वक्त वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद लगातार सुर्खियों में है। दरअसल वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर लगातार विवाद हो रहा है और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने है।
इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में आज से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे शुरू हो रहा है। स्थानीय मीडिया की माने तो सर्वे के लिए टीम ज्ञानवापी मस्जिद में दाखिल हो गई है।
हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता और वकील भी सर्वे के दौरान परिसर में मौजूद है लेकिन मुस्लिम पक्ष इस सर्वे में शामिल होने से किनारा कर लिया है।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को झटका दिया और ज्ञानवापी में ASI सर्वे जारी रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए जिला कोर्ट के ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वेक्षण के फैसले को बरकरार रखा था। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।
सुप्रीम कोर्ट आज ज्ञानवापी मामले के सुनवाई योग्य होने को लेकर दाखिल याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (CJI) ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाई कोर्ट ने जिला जज के आदेश को मंजूरी दी. हम भी हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं समझते।
उन्होंने कहा कि खुदाई को लेकर चिंता जताई गई है, लेकिन एएसआई कह चुका है कि खुदाई या ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी. हम भी ऐसा निर्देश देते हैं।बता दे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई को सर्वे जारी रखने की अनुमति दे दी है। अदालत ने एएसआई के एक अधिकारी से भी यह समझने की कोशिश की है कि क्या ज्ञानवापी के ढांचे को बिना कोई नुक़सान पहुँचाए वैज्ञानिक सर्वे हो सकता है या नहीं।