जुबिली न्यूज डेस्क
राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को ‘आप’ विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को उनके अपराध की सजा सुनाते हुए दिनभर अदालत में खड़ा रखा। त्रिपाठी को 2020 में एक स्टूडेंट को जानबूझकर चोट पहुंचाने के केस में दोषी ठहराया गया था। विधायक पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कोर्ट ने विधायक को वर्ष 2020 में एक लॉ छात्र से मारपीट करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की कोर्ट ने विधायक पर सजा के साथ तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
फरवरी 2020 में एक छात्र की शिकायत पर विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पीड़ित का आरोप था कि वह 7 फरवरी 2020 को घर जा रहा था। जब वह झंडेवालान चौक, लाल बाग पहुंचा तो यहां पर त्रिपाठी ने उसकी पिटाई की।
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अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले शिकायतकर्ता ने यह आरोप भी लगाया था कि त्रिपाठी ने उसके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस मामले में पुलिस ने एससीएसटी एक्ट सहित आइपीसी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था।
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कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद त्रिपाठी को आइपीसी की धारा 323 के तहत दोषी करार दिया था। वहीं उन्हें धारा 341/506 (1) आइपीसी और धारा 3 (1) के तहत एससीएसटी एक्ट के आरोपों से बरी कर दिया था।