जुबिली स्पेशल डेस्क
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा कदम उठाया है और बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए।
इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने मंगलवार को 70 पेजों का अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले में कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण को रद्द किया गया है।
इतना ही नहीं ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल के तौर पर होगी और फौरन चुनाव करने के लिए कहा है। इसका मतलब है कि अब यूपी में नगर निकाय चुनाव अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ हो गया है।