जुबिली स्पेशल डेस्क
लखनऊ। सपा नेता आजम खान मुश्किलें बढऩे वाली है क्योंकि हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने गुरुवार (27 अक्टूबर, 2022) को दोषी करार दिया है।
सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) के मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई है। उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।अदालत ने सजा देने के साथ ही आजम को जमानत भी दे दी थी । सजा के ऐलान के बाद रामपुर से सपा विधायक आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। आजम खान की विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है।
बता दें कि आजम खान ने कथित तौर पर चुनावी भाषण के दौरान भडक़ाऊ बयानबाजी की थी। मामला साल 2019 में लोकसभा चुनाव का बताया जा रहा है।
शिकायतकर्ता आकाशदास सक्सेना की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने यह कार्रवाई की है। आकाश सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष के अलावा केन्द्रीय चुनाव आयोग को भी सदस्यता रद्द करने की शिकायत भेजी थी।