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गुजरात दंगा : मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया की याचिका SC से खारिज

जुबिली स्पेशल डेस्क

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।

इस याचिका को किसी और ने नहीं बल्कि जाकिया जाफरी की तरफ से दाखिल की गई थी। बता दें कि जाकिया जाफरी पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी है।

27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की बोगी में 59 कारसेवकों को जिंदा जलाए जाने के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी।

1 हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे दंगे में

  • 2002 में गुजरात में हुए दंगे में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय के थे। गोधरा कांड में 59 हिंदू मारे गए थे। 2002 में गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 डिब्बे में लगी आग में कई कार सेवकों की मौत हुई थी।
  • मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिब्बे में कुल 59 लोग मौजूद थे। इनमें से ज़्यादातर वो लोग थे, जो अयोध्या से लौट रहे थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इन दंगों में कुल 1044 लोग मारे गए, जिनमें 790 मुसलमान और 254 हिंदू थे।
  • अदालतों ने गुजरात के दंगों के मामले में 450 से ज़्यादा लोगों को दोषी ठहराया है। इनमें से लगभग 350 हिंदू और 100 मुसलमान हैं। इनमें से गोधरा कांड के लिए 31 मुसलमानों को और बाकियों को उसके बाद भड़के दंगों के लिए दोषी पाया गया है।

बता दे कि नानावती-मेहता कमिशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की बोगी जलाए जाने के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा सुनियोजित नहीं थी। आयोग ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तत्कालीन गुजरात सरकार को अपनी रिपोर्ट में क्लीन चिट दी थी।

वर्ष 2002 में नरेंद्र मोदी ने नानावटी आयोग का गठन किया था। लगभग 3000 पन्नों की इस रिपोर्ट में तीन पुलिस अधिकारियों आरबी श्रीकुमार, संजीव भट्ट और राहुल शर्मा की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं और इनकी भूमिका की जांच की सिफारिश की गई है।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि राज्य के किसी मंत्री ने इन हमलों के लिए उकसाया या भड़काया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कुछ स्थानों पर पुलिस अधिकारी दंगाई भीड़ को इसलिए काबू नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी संख्या कम थी या फिर उनके पास पर्याप्त हथियार नहीं थे। गुजरात हाईकोर्ट में आरबी श्रीकुमार ने एक जनहित याचिका दायर करके सरकारी जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की थी।

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