जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
लखनऊ. वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण ने सोमवार को हिन्दू पक्ष की उस याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में माँ श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की इजाजत माँगी गई थी. जिला जज इस मामले पर मंगलवार को अपना फैसला सुनायेंगे. मंगलवार को जिला जज का यह फैसला यह भी स्पष्ट करेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 1991 में बने प्लेसेज ऑफ़ वर्शिप एक्ट का पालन किया जायेगा या नहीं.
जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई शुरू हुई तो अदालत में सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त मिली जो इस मुकदमे से सम्बंधित थे. जिला जज ने अदालत में इस मुकदमे की वादी सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी के अलावा 19 वकीलों को बैठने की इजाज़त दी. ख़ास बात यह है कि सुनवाई के दौरान पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को भी अदालत में नहीं घुसने दिया गया.
कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधित्व के लिए अभय यादव और रईस अहमद को अदालत में जाने की इजाज़त मिली जबकि हिन्दू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और मान बहादुर सिंह को बैठने की इजाज़त मिली.
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