Tuesday - 29 October 2024 - 8:33 PM

रोड रेज मामले में सिद्धू को झटका, SC ने बदला अपना फैसला, दे दी सजा

जुबिली स्पेशल डेस्क

नई दिल्ली। पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 1988 रोड रेज मामले में एक साल जेल की सजा सुनाई गई है।

बता दें कि जब पीडि़त परिवार की ओर से इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू की सजा बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आया है।

कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने मई 2018 के आदेश की समीक्षा की है और अब इस पर फैसला सुनाया गया है। इस फैसले के बाद पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढऩा तय है और माना जा रहा है कि सिद्धू को पंजाब पुलिस हिरासत में लेगी। सिद्धू को आईपीसी की धारा 323 के तहत अधिकतम संभव सजा दी गई है।

क्या है मामला?

नवजोत सिद्धू का वर्ष 1988 में पटियाला में पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 हजार का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया लेकिन इसके खिलाफ पीडि़त पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।

इसके बाद अब इसमें फैसला आया है। बता दें कि धारा 323 के अनुसार, जो भी व्यक्ति (धारा 334 में दिए गए मामलों के सिवा) जानबूझ कर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है, उसे अधिकतम एक साल जेल की सजा का प्रावधान है। इसके तहत मुजरिम को एक साल कारावास या एक हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।

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