जुबिली न्यूज डेस्क
चर्चित शीना बोरा मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी है। इंद्राणी के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा कि पिछले 11 महीने से सुनवाई आगे ही नहीं बढ़ रही है, जबकि इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी को जमानत मिल चुकी है।
शीना बोरा मर्डर मामले में आज शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इंद्राणी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए।
अदालत में उन्होंने कहा कि आरोपी इंद्राणी धारा 437 के तहत विशेष छूट की हकदार हैं। इसके साथ ही वह पिछले कई साल से जेल में हैं, लेकिन पिछले 11 महीनों से सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई है।
इस दौरान रोहतगी ने कहा कि 237 गवाहों में से 68 की जांच की गई, लेकिन उन्हें पिछले कई साल से कोई एक पैरोल नहीं मिली। इस पर बेंच ने उनसे पूछा कि पैरोल क्यों नहीं दी गई? तो वरिष्ठï अधिवक्ता रोहतगी ने कहा कि उन्होंने पैरोल नहीं ली।
हालांकि इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी को जमानत मिल गई थी।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई ने की। इस दौरान ्रस्त्र एसवी राजू ने कहा कि गवाह से पूछताछ की गई था कि शीना बोरा की हत्या किसने की थी। इस मामले में पीटर की भूमिका बेहद सीमित थी। इतना ही नहीं, इस केस में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी।