जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में हुई धर्म संसद में कोई हेट स्पीच नहीं दी गई थी. दिल्ली पुलिस ने हेट स्पीच की फाइल को बंद कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि पिछले साल दिल्ली में हुई धर्म संसद में कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया था. इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने देश की सर्वोच्च अदालत में हलफनामा दाखिल कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने बहुत बारीकी से जांच की है और उस जांच में मुसलमानों के खिलाफ उकसावे की कोई बात नहीं कही गई है. धर्म संसद में किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई हेट स्पीच नहीं दी गई. साउथ ईस्ट दिल्ली की डिप्टी कमिश्नर ईशा पाण्डेय ने इस हलफनामे पर दस्तखत किये हैं. उन्होंने कहा है कि फैसल अहमद और एस.क्यू.आर. इलियास ने दिल्ली पुलिस के पास हेट स्पीच की शिकायत दर्ज कराई थी.
दिल्ली पुलिस के पास दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया था कि पिछले साल गोविन्दपुरी मेट्रो स्टेशन के पास बनारसीदास चांदीवाला सभागार में हिन्दू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित धर्म संसद में हेट स्पीच के ज़रिये नफरत और दहशत फ़ैलाने का काम किया गया. पुलिस ने धर्म संसद के वीडियो देखे. बारीकी से जांच की लेकिन किसी भी समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच का मामला नहीं मिला. शिकायत को गलत पाया गया और जांच बंद कर दी गई.
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