जुबिली स्पेशल डेस्क
नई दिल्ली। दिल्ली दंगा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को अभी जेल में रहना होगा। दरअसल दिल्ली की कडक़डड़ूमा अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को बड़ा झटका दिया है और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि अभी आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और सुनवाई को कई बार टाला भी था।
क्या है पूरा मामला
जेएनयू के पूर्व छात्रनेता को दिल्ली दंगे की साज़िश रचने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। क्राइम ब्रांच ने अदालत में दाखिल चार्जशीट में उमर पर दिल्ली में दंगे की साज़िश रचने, दंगा भड़काने और देश विरोधी भाषण देने का इल्जाम लगाया है। उमर इस साल के फरवरी से जेल में है।
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क्राइम ब्रांच की 100 पेज की चार्जशीट में कहा गया है कि आठ जनवरी 2020 को उमर खालिद ने ताहिर हुसैन और खालिद सैफी के साथ शाहीनबाग़ में मीटिंग कर दिल्ली में दंगा कराने की साज़िश रची। इस दौरान उमर ने नागरिक संशोधन विधेयक के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी भडकाऊ भाषण दिए।
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नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में 24 फरवरी को सीएए-एनआरसी को लेकर साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे, जिसमें इसमें 53 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 200 लोग घायल हो गए थे।
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