जुबिली स्पेशल डेस्क
नई दिल्ली। देश में इन दिनों हिजाब विवाद लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दरअसल हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगाने का फैसले को सही ठहराया था।
इसके साथ ही अदालत ने हिजाब के खिलाफ दिए आदेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच इस पर फैसला सुनाया था।
इसके बाद मामला खत्म होने के बजाये आगे तब बढ़ गया जबहिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।
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अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हिजाब मामले में तुरंत सुनवाई करने से साफ मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जल्दी सुनवाई का आग्रह करने वाले वरिष्ठ वकील देवदत्त कामथ से कहा कि वह इस केस को संवेदनशील न बनाएं।
बता दे कि मुस्लिम छात्रा नीबा नाजी की ओर से विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थीं । कॉलेज की 6 मुस्लिम लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने कदम उठाया है।
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बता दें कि यह सभी छात्राएं हाई कोर्ट में भी याचिकर्ता रह चुकी हैं। वही सुप्रीम कोर्ट में हिंदू सेना की ओर से कैविएट दायर किया गया जिसमें कर्नाटक HC के आदेश के खिलाफ अपील में कोई आदेश पारित होने से पहले सुनवाई का अनुरोध किया गया।