जुबिली न्यूज डेस्क
पिछले महीने हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है।
इस मामले से जुड़ी एक याचिका की बुधवार को सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो इस तरह की और आयोजनों के बारे में स्थानीय प्रशासन के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि धर्म संसद में किसी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बातें करना कानून और पूर्व में दिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध है।
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17 से 19 दिसंबर को हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में हिंदुत्व को लेकर साधु-संतों के विवादित भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।
Supreme Court permits petitioners in #HaridwarHateSpeech case to bring into notice of local authorities about meetings that are going to take place which according to petitioners is contrary to law & previous SC judgements #DharmSansad #SupremeCourt #HaridwarHateSpeech https://t.co/XXet9560sS
— Live Law (@LiveLawIndia) January 12, 2022
धर्म संसद से जुड़े वीडियो में साधु-संत धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने, मुसलमान को देश का प्रधानमंत्री न बनने देने, मुसलमान आबादी न बढऩे देने समेत धर्म की रक्षा के नाम पर विवादित भाषण देते हुए दिखाई दिए थे।
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धर्म संसद में महिला संत भी कॉपी-किताब रखने और हाथ में शस्त्र उठाने जैसी बात कहती हुई नजर आई थीं।
इस आयोजन से संबंधित वीडियो के वायरल होने के कई घंटे बाद तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसके चलते जिला प्रशासन पर सवाल उठने लगे थे।
बाद में उत्तराखंड पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।