जुबिली स्पेशल डेस्क
छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर अपशब्दों का प्रयोग करने वाले धर्मगुरु कालीचरण महाराज को दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।गुरुवार की शाम ही उन्हें रायपुर की एक अदालत के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें दो दिनों की पुलिस हिरासत में में भेज गया।
जानकारी के मुताबिक कोर्ट में करीब 55 मिनट तक बहस चली, जिसके बाद कालीचरण पुलिस हिरासत मेंमें भेज दिया गया। 1 जनवरी को उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर अपशब्दों का प्रयोग करने वाले धर्मगुरु कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया था । कालीचरण महाराज को एमपी के छतरपुर स्थित खजुराहो से रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था । कालीचरण को पुलिस रायपुर लेकर जाएगी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस संबंध में स्थानीय पुलिस को कोई जानकारी नहीं है।
कालीचरण को रायपुर पुलिस ने खजुराहो के एक होटल से सुबह 4:30 बजे गिरफ्तार किया। कालीचरण महाराज को शाम 5 तक सड़क मार्ग से रायपुर लाया गया।
कालीचरण को गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने आधा दर्जन टीमें बनाई थीं। ये टीमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में कालीचरण के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थीं।
Chhattisgarh Police produced Kalicharan Maharaj before the court in Raipur
He was arrested by Chhattisgarh Police from Khajuraho (Madhya Pradesh) today morning for his alleged derogatory remarks against Mahatma Gandhi pic.twitter.com/Sx2aNhWdiG
— ANI (@ANI) December 30, 2021
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इस बीच पुलिस को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली की धर्मगुरु कालीचरण खजुराहो के एक होटल में हैं और उन्होंने अपने मोबाइल बंद कर रखे हैं, जिसके बाद रायपुर पुलिस ने होटल में दबिश दी और कालीचरण को अरेस्ट कर लिया।
गोडसे को किया था प्रणाम
26 दिसंबर को रायपुर के धर्म संसद में संत कालीचरण ने महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें मारने वाले नाथूराम गोडसे को साष्टांग प्रणाम किया था।
इस मामले को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने सिविल लाइन और रायपुर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने टिकरापारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
कालीचरण ने दोहराई थी अपनी बात
FIR दर्ज होने के बाद धर्मगुुरु कालीचरण ने एक वीडियो जारी कर अपने पुराने बयान को दोहराया था। वीडियो में कालीचरण ने कहा था कि मुझे अपने बयान पर कोई पश्चाताप नहीं है। मैं गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानता हूं।
उन्होंने यह भी कहा था कि यदि सच बोलने की सजा मृत्युदंड है तो वह भी मुझे स्वीकार है। कालीचरण ने वीडियो में गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को महात्मा बताया था।
इन धाराओं में दर्ज हुई थी FIR
बापू को अपशब्द कहने को लेकर रायपुर पुलिस ने कालीचरण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) (विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) तथा 294 (अश्लील कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया था।