जुबिली न्यूज डेस्क
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भवानीपुर उप चुनाव से संबंधित एक याचिका को खारिज कर दिया और मतदान तय तारीख 30 सितंबर को कराने का ही आदेश दिया।
बंगाल में तीन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें भवानीपुर शामिल है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रियंका टिबरेवाल को मैदान में उतारा है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की एक खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की ओर से ऐसा पत्र लिखना अनुचित था, जिसमें उन्होंने भवानीपुर में उपचुनाव कराने की चुनाव आयोग से अपील की थी।
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कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उप चुनाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को चुनौती दी गई थी।
दरअसल मुख्य सचिव ने पत्र में कहा था कि अगर भवानीपुर उप चुनाव नहीं हुआ तो एक ‘संवैधानिक संकट’ उत्पन्न हो जाएगा।
अप्रैल माह में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में एकतरफा प्रदर्शन के बावजूद टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी अपनी सीट नंदीग्राम से चुनाव नहीं जीत पाई थीं। ममता को कभी उनके करीबी रहे भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारी ने हराया था।
अब मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता बनर्जी का विधानसभा उप चुनाव जीतना जरूरी है।
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मालूम हो कि बंगाल मुख्य सचिव की ओर से जल्द से जल्द चुनाव कराने की अर्जी मिलने के बाद चुनाव आयोग ने 4 सितंबर को ऐलान किया था कि भवानीपुर में 30 सितंबर को चुनाव होंगे। भवानीपुर में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी।