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एनसीएलएटी ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को दीवालिया घोषित करने केआदेश पर लगाई रोक

जुबिली न्यूज डेस्क

कंपनी और कांट्रेक्टर के बीच के एक विवाद में  एनसीएलटी के आदेश पर उच्च अदालत ने  रोक लगा दी है । क्योंकि ये मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में पहले से ही लंबित है।

एक चौंकाने वाले आदेश में, दो सदस्यीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) बेंच ने 16 सितंबर को, शानिवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश पारित किया।

कानूनी जानकारों की राय है कि यह दो पक्षों के बीच वित्तीय विवाद का मामला है और स्वीकृत उधार या उधार वापसी का मामला नहीं है और इस प्रकार यह एनसीएलटी केअधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उनका कहना है कि यह अधिक दीवानी विवाद है और यह विवाद माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पहले से ही विचाराधीन है।

मामला फरवरी 2012 का है, जब शानिवी  कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को पीएनजी गतिविधियों के संचालन और रखरखाव के लिए निविदा के लिए सफल बोली दाता के रूप में घोषित किया गया था और इस आशय का एक अनुबंध इस कंपनी को दिया गया था। बाद में, आईजीएल प्रबंधन ने इस कंपनी के खिलाफ खराब कारीगरी, वैधानिक अनुपालन से संबंधित सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने, सामग्री के गैर-समाधान आदि के मामले पाए।और यहीं पर आईजीएल और शानिवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद शुरू हो गया।

अगस्त 2014 में, शानिवी  कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने आईजीएल के खिलाफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन काउंसिल में  एक संदर्भ याचिका दायर की, जिसमें 3.6 करोड़ से अधिक ब्याज सहित दावा किया गया था। । आईजीएल ने प्रत्येक कटौती का पूरा विवरण देते हुए एक विस्तृत उत्तर दाखिल किया और बताया कि कोई राशि देय नहीं थी।

माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन काउंसिल ने पक्षों के बीच मामले को सुलझाने का प्रयास किया । इस बिंदु पर, आईजीएल ने किसी भी दायित्व को स्वीकार किए बिना, सद्भावना के संकेत के रूप में, 9,48,152 / – की राशि का भुगतान करने की पेशकश की, जिसे शानिवी  कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने स्वीकार नहीं किया और कहा कि विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाए । मई 2016 में, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन काउंसिल ने मामले को निर्णय के लिए मध्यस्थता के लिए भेजा क्योंकि यह IGL और शानवी के बीच विवाद को हल करने में असमर्थ था । इसके बाद, डीआईएसी द्वारा मध्यस्थता शुरू की गई और इसने दिनांक 01.07.2016 को एक पत्र जारी किया।आईजीएल ने इस संदर्भ आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी और 04.08.2016 को स्थगन आदेश पारित किया गया।

जबकि यह मामला अभी भी माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, शानिवी  कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने आईबीसी की धारा 8 के तहत 25.09.2018 को एक डिमांड नोटिस जारी किया ।आईजीएल ने 08.10.2018 को विवाद का नोटिस दिया । शनिवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने अक्टूबर 2018 में माननीय एनसीएलटी के समक्ष धारा 9 के तहत एक याचिका दायर की। यहां, आईजीएल ने माननीय एनसीएलटी बेंच को सूचित किया कि राशि को लेकर पार्टियों के बीच पहले से मौजूद विवाद है और यह कि मामला माननीय दिल्ली उच्चन्यायालय के विचाराधीन है।

16 सितंबर, 2021 को माननीय एनसीएलटी ने शनिवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश सुनाया और कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की । हालांकि, 20 सितंबर, 2021 को, कंपनी अपील (एटी) होने के नाते माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष माननीय एनसीएलटी द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ एकअपील दायर की गई थी। माननीय एनसीएलएटी ने 20 सितंबर को इस अपील पर स्थगन आदेश पारित किया और सुनवाई की अगली तारीख 06 अक्टूबर, 2021 तय की गई है ।

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