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…तो इस वजह से सैलून को मॉडल को देना होगा दो करोड़ का मुआवजा

जुबिली न्यूज डेस्क

दिल्ली के एक सैलून को एक मॉडल का गलत तरीके से बाल काटना काफी मंहगा पड़ गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने सैलून को मॉॅडल को दो करोड़ मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

दरअसल मॉडल के बाल गलत तरीके से काटने और गलत हेयर ट्रीटमेंट देकर बालों को स्थाई नुकसान पहुंचाने के एवज में ये मुआवजा देने के लिए कहा गया है।

सांकेतिक फ़ोटो

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के एक होटल में स्थित सैलून में अप्रैल 2018 में आशना रॉय अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए गई थीं। वह ‘हेयर प्रोडक्ट’  की मॉडल थीं और उन्होंने कई बड़े ‘हेयर-केयर ब्रांड’  के लिए मॉडलिंग की थी।

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लेकिन आशना को उस समय बड़ा झटका जगा जब सैलून द्वारा उनके निर्देश से उलट गलत बाल काटने के कारण उसे अपने काम से हाथ धोना पड़ा। मॉडल को काफी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा, जिससे उनका रहन-सहन तो बदला ही टॉप मॉडल बनने का सपना भी टूट गया।

आशना रॉय ने कहा कि मैंने सैलून में साफ तौर पर बालों को आगे से लंबे ‘फ्लिक्स’  रखने और पीछे से बालों को चार इंच काटने को कहा था, लेकिन हेयरड्रेसर ने अपनी मर्जी से महज चार इंच बाल छोड़कर उसके लंबे बालों को पूरी तरह से काट दिया।

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आशना ने बताया कि जब उसने इस संबंध में मैनेजर से शिकायत की तो उन्होंने नि:शुल्क हेयर ट्रीटमेंट की पेशकश की। आशना का दावा है कि इस दौरान केमिकल से उसके बालों को स्थाई नुकसान हुआ, जिसे लेकर वो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग पहुंची और तीन करोड़ रुपये मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया।

फिलहाल इस मामले में अब आयोग ने आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। आठ सप्ताह (दो महीने) के भीतर शिकायतकर्ता को मुआवजे की राशि दी जाए।

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