जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
लखनऊ / इलाहाबाद. चार महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में 14 जुलाई से मुकदमों की सुनवाई शुरू होगी. अदालत खोलने से पहले न्यायमूर्तियों के एक पैनल ने गाइडलाइन तय की है. कहा गया है कि अदालत परिसर में उन्हीं वकीलों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके मुकदमे लगे होंगे. उन वकीलों को भी कोर्ट परिसर में तभी आने को मिलेगा जबकि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली होगी और उसका सर्टिफिकेट उनके पास होगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिलहाल वकीलों के चैम्बर खोले जाने की इजाज़त नहीं दी गई है. किसी भी जगह 10 से ज्यादा वकील एक साथ जमा नहीं होंगे. कोर्ट परिसर में मौजूद हर व्यक्ति के लिए मास्क लगाना ज़रूरी होगा. अदालत के दरवाजों को समय-समय पर सैनेटाइज़ करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही अदालत परिसर में पान, तम्बाकू और गुटका भी प्रतिबंधित कर दिया गया है.
यह भी पढ़ें : ब्लाक प्रमुख चुनाव : यूपी के कई जिलों में पथराव व फायरिंग, पत्रकारों और पुलिस अधिकारियों की पिटाई
यह भी पढ़ें : अब यूपी के बने हैंडसेट पर बात करेगा हिन्दुस्तान
यह भी पढ़ें : 25 साल बाद बुझेगी झांसी के इस कस्बे की प्यास
यह भी पढ़ें : डंके की चोट पर : चलो हम आज ये किस्सा अधूरा छोड़ देते हैं
गाइडलाइन में कहा गया है कि शहर में अगर लगातार तीन दिनों तक 50 से अधिक संक्रमण के मामले सामने आये तो खुली अदालत में होने वाली सुनवाई को स्थगित कर दिया जायेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट के निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में खुली अदालत में सुनवाई की मांग वकीलों की तरफ से लगातार आ रही थी. इसी वजह से न्यायमूर्तियों के एक पैनल ने इन मांगों पर विचार विमर्श किया और गाइडलाइन तय करते हुए अदालत खोलने का फैसला कर लिया.