जुबिली न्यूज़ डेस्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियमों का पालन न करने वाले वाहनों के ई-चालान किये जाने के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के लिये ई-कोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी व प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने न्याय विभाग में संयुक्त बैठक कर इस संबंध में विस्तार से विचार-विमर्श किया। प्रदेश में यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहनों का ई-चालान किए जाने की व्यवस्था है।
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इनका निस्तारण वर्तमान समय में न्यायालयों के माध्यम से कराया जा रहा है। न्यायालयों पर कार्य के दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ई-कोर्ट की स्थापना के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
नयी तकनीक के विकास के साथ नए नियमों का अनुपालन न करने वाले वाहनों के ई-चालान किये जाने की व्यवस्था है और इनका निस्तारण वर्तमान समय में न्यायालयों के माध्यम से कराया जा रहा है। न्यायालयों पर काम के दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ई-कोर्ट की स्थापना के लिये कार्ययोजना पेश करने का निर्देश दिया है।
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सरकारी बयान के मुताबिक बैठक में जानकारी दी गयी कि विगत 7 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2020 तक किये गये ई-चालानों की कुल संख्या 1,13,33,367 है।
बैठक में कहा गया कि वाराणसी व फैजाबाद जिले में ई-चालान न्यायालय को एनआईसी के माध्यम से भेजा जा रहा है। न्यायालय द्वारा इसके संबंध में चालान कर रसीद अपलोड कर दी जाती है। यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में न्याय विभाग के माध्यम से शीघ्र लागू किए जाने पर विचार-विमर्श किया गया।
यह भी जानकारी मिली है की यातायात निदेशालय द्वारा एनआईसी के माध्यम से प्रयागराज में ई-मैंपिग की जा रही है। ई-मैपिंग की व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू किए जाने के विभिन्न पहलुओं पर भी बैठक में विचार-विमर्श किया गया।
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