Saturday - 26 October 2024 - 3:54 PM

पीएफधारकों की चिंता बढ़ाने वाली है यह खबर

जुबिली न्यूज डेस्क

केंद्र सरकार ने पहली बार कर्मचारियों के पीएफ पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है। इसमें केवल एक वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक के योगदान पर ब्याज पर टैक्स लगेगा।

वे नौकरीपेशा लोग जिनका वॉल्यंटरी प्रोविडेंट फंड जमा रेगुलर प्रोविडेंट फंड मिलाकर साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा रहता है उनको अगले साल से कम रिटर्न मिलेगा।

मतलब यह कि जितना ज्यादा पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा उतना कम रिटर्न मिलेगा। यह इसलिए क्योंकि सरकार पीएफ पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाने जा रही है।

सरकार के इस फैसले का असर कर्मचारियों को मिलने वाले रिटर्न पर पड़ेगा। हालांकि टैक्स की दर एक जैसी ही रहेगी सिवाय उन मामलों के जहां सरचार्ज लग रहा होगा।

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मतलब 2.5 लाख तक के पीएफ पर 8.5 प्रतिशत रिटर्न मिलेगा। इस पर मिलने वाले ब्याज पर सरकार टैक्स नहीं लगाएगी।

लेकिन जिन लोगों का पीएफ कंट्रीब्यूशन 36 से 48 लाख है उनकी आय 1 करोड़ के आस-पास मानी जा रही है। इसलिए ब्याज पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। इसके अलावा 10 प्रति सरचार्ज लगेगा।

इसके अलावा जिनका पीएफ कंट्रीब्यूशन 60 लाख के आस-पास है, उनकी आमदनी 1-2 करोड़ के आस-पास हो सकती। जिसके ब्याज पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा और 15 सरचार्ज होगा।

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वहीं, 1.20 करोड़ के पीएफ कंट्रीब्यूशन पर ब्याज पर 30 प्रतिशत टैक्स और 25 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा। जिनका पीएफ कंट्रीब्यूशन 2.5 करोड़ के आस-पास है उनके ब्याज पर 30 प्रतिशत टैक्स और 37 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा।

मालूम हो कि 2.5 लाख तक के पीएफ कंट्रीब्यूशन पर 8.5 प्रतिशत तक का पीएफ रिटर्न मिलेगा। 3 लाख पर 8 प्रतिशत, 6 लाख पर 6.9 प्रतिशत , 12 लाख पर 6.4 प्रतिशत, 24 लाख पर 6.1 प्रतिशत, 36-48 लाख पर 5.7 प्रतिशत , 60 लाख पर 5.5 प्रतिशत, 1.20 करोड़ पर 5.2 प्रतिशत और 2.5 करोड़ के पीएफ कंट्रीब्यूशन पर 4.9 प्रतिशत रिटर्न मिलेगा।

बता दें कि हाल के बजट प्रस्तावों में, सरकार ने प्रस्ताव किया है कि 2.5 लाख रुपये से अधिक के पीएफ में योगदान पर ब्याज पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। फिलहाल यह पीएफधारकों के लिए चिंता की वजह हो सकती है। यह सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करेगा जो एक साल में 2.5 लाख रुपये से अधिक का पीएफ कंट्रीब्यूश करते हैं।

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