Tuesday - 29 October 2024 - 2:24 PM

गाड़ी चलाते समय थूकने वालों को योगी सरकार देगी ये सजा

जुबिली न्‍यूज डेस्‍क 

उत्तर प्रदेश के शहरों व गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार सिंगापुर मॉडल को लागू करने जा रही है। सरकार लोगों में साफ़ सफाई की आदत डालने के लिए अब जुर्माने का प्रावधान करने जा रही है।

योगी सरकार जो विधेयक कैबिनेट में लाने की तैयारी कर रही है उसके मुताबिक इसके मुताबिक गाड़ी चलाते समय अगर थूका या फिर कोई सामन फेंक कर गंदगी फैलाई तो बड़े शहरों में 1000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।

योगी सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021 को कैबिनेट से पास कराने की में तैयारी है। नगर विकास विभाग ने इस पर लोगों से राय और सुझाव मांगे हैं।

दरसअल, शहरों में साफ़ सफाई के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग सुधर नहीं रहे हैं। चूंकि गंदगी फैलाने पर जुर्माने के लिए अभी तक स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लिहाजा सरकार इस विधेयक के माध्यम से गंदगी फ़ैलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। प्रस्तावित नियमावली में यह स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि किस शहर में क्या करने पर कितना जुर्माना वसूला जाएगा।

आइए जानते हैं किस तरह की गंदगी पर कितना जुर्माना लगेगा

गाड़ी चलाते समय गंदगी फेकने या फिर थूकने पर इतना जुर्माना देना होगा:-

  • बड़े नगर निगम में 1000 रुपए
  • छोटे नगर निगम 750 रुपए
  • पालिका परिषद में 500
  • नगर पंचायत में 350 रुपए

सार्वजनिक स्थान या खुले स्थान पर कूड़ा फेंकने या गंदगी फैलाने पर इतना जुर्माना देना होगा:-

  • बड़े शहरों में 500, रुपए
  • छोटे शहरों में 400 रुपए
  • पालिका परिषद में 300 रुपए
  • नगर पंचायत में 200 रुपए

इसी तरह स्कूल, अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 750 रुपए से लेकर 300 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा। थूकना, पेशाब करना, शौच करना, जानवरों को खिलाने के लिए सामान बिखराने पर 250 रुपए से 50 रुपए तक जुर्माना लगेगा। कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने और खुला कूड़ा गाड़ी लेकर चलने पर 2000 से एक हजार रुपए तक का प्रावधान किया जाएगा।

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खुले में जनवरों को शौच कराने पर 500 से 100 रुपए तक जुर्माना लगेगा। इसके अलावा घरों का मलबा सड़क के किराने रखने पर बड़े शहरों में 3000, छोटे शहरों में 2500, पालिका परिषद में 1500 और नगर पंचायत में 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। पेड़ काटकर इधर-उधर फेंकने पर 200 से 50 रूपये तक, निजी नालियों, सीवर लाइनों से घरेलू मल, मल जल खुलने में निकलाने, नाली व सीवर में चोक करने वाला सामान डालने पर 500 से 100 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा।

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