जुबिली न्यूज डेस्क
पदोन्नति नहीं मिलने से परेशान पुलिसकर्मियों को राहत देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षक (रेल व पीटीएस/पीटीसी) से उप निरीक्षक से निरीक्षक की योग्यता वाले अधिकारियों का सेवा विवरण मांगा है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उप निरीक्षक से निरीक्षक की योग्यता सूची/पदोन्नति के संबंध में विवरण निर्धारित प्रपत्र में भेजें। यह जानकारी चार फरवरी तक विशेष वाहक के माध्यम से भेजी जाए, ताकि विलंब न हो।
इसमें बताना होगा कि जिन उप निरीक्षकों के नाम भेजे जा रहे हैं, उन्हें किस मामले में कितनी सजा मिली है। जानकारी स्पष्ट न होने या कोई तथ्य छिपाने पर इसका जिम्मेदार इकाई प्रमुख को माना जाएगा।
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गुरुवार को ही गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने पुलिसकर्मियों को उच्च पदों का प्रभार देने की बात कही थी। इसका प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से पहले ही राज्य शासन को भेजा जा चुका है।
प्रभार देने का आशय है आरक्षक को प्रधान आरक्षक, प्रधान आरक्षक को सहायक उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक को उप निरीक्षक और उप निरीक्षक को निरीक्षक का प्रभार देना।
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इस व्यवस्था से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण का मामला लंबित होने से पदोन्नति के लाभ से वंचित पुलिसकर्मियों का पदनाम बढ़ जाएगा। इससे सरकार पर वित्तीय भार नहीं आएगा, क्योंकि लंबे समय से पदोन्नति नहीं होने से निचले स्टाफ का वेतनमान उच्च स्तर तक पहुंच ही गया है।