जुबिली न्यूज़ डेस्क
अभी तक आपने अपने वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर नहीं लगवाई है तो सावधान हो जाइए। जी हां उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने इन्हें अब अनिवार्य कर दिया है।
जारी किये गये निर्देश के अनुसार, सबसे पहले प्रदेश में सभी व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 15 अप्रैल अंतिम तारीख तय की है।
वहीं, निजी वाहनों के लिए उनके क्रमांक के अनुसार, अलग-अलग तारीखों तक हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। निजी वाहनों के लिए इसके लिए जो समय सीमा तय की गई है वो 15 जुलाई तक है। हालांकि दिल्ली-एनसीआर के सभी वाहनों (निजी एवं व्यावसायिक) में इसी साल 15 अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का काम पूरा कर लेना जरुरी है।
इसके अलावा शासन की तरफ से जो निर्देश जारी किये गये हैं उसमें एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया एवं परिवहन आयुक्त की तरफ से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद एक प्लान तैयार किया गया है।
इसके तहत 15 अप्रैल 2021 तक दिल्ली-एनसीआर के सभी जिलों के निजी वाहनों और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के व्यवसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद संबंधित वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली-एनसीआर छोड़कर यूपी के सभी जिलों में निजी वाहनों पर वाहन रजिस्ट्रेशन के इकाई नम्बर के अनुसार हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाये जाने की तारिख तय कर दी गई है। इसके तहत जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है तो उन्हें 15 जुलाई 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ ही कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य होगा।
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इसके बाद जिन निजी वाहनों के पंजीकरण नंबर के अंत में 2 और 3 हैं, उन पर 15 अक्टूबर तक लगवाना अनिवार्य होगा।वहीं, जिन नंबर का इकाई नंबर 4 या 5 है, उन पर 15 जनवरी 2022 तक, जिनके वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 हैं, उन्हें 15 अप्रैल 2022 तक।
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जिन वाहनों के पंजीकरण की इकाई का नंबर 8 या 9 है, उन्हें 15 जुलाई 2022 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर लगवाना होगा। अगर कोई इन तारीखों तक ऐसा नहीं करता है तो उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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