जुबिली न्यूज़ डेस्क
समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं। बीते दिन यानी शनिवार को आजम खां को एडीएम जेपी गुप्ता की कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। जी हां कोर्ट ने उनकी जौहर ट्रस्ट की 70.05 हेक्टेयर जमीन प्रदेश सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है।
बता दें कि अभी तक ये जमीन आजम खां के जौहर ट्रस्ट के नाम थी। तत्कालीन एसडीएम सदर ने जौहर ट्रस्ट मामले में जांच की थी। इस पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था। जिस पर एडीएम जेपी गुप्ता की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि नियमों की अनदेखी करते हुए आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी ने करीब 70 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खरीदी थी। इसमें अनुमति सिर्फ 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की थी। इसके बाद एडीएम कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट को नियमों का पालन ना करने का दोषी मानते हुए फैसला सुनाया है।
इस मामले में सरकारी वकील अजय तिवारी ने बताया कि अब तहसील के अभिलेखों में से आजम खां की इस भूमि को जौहर ट्रस्ट से काटकर प्रदेश सरकार के नाम पर दर्ज करा दी जाएगी। इस मामले मे शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने बताया हमने एक वर्ष पहले इस बात की शिकायत की थी।
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बता दें कि आजम खान की यूनिवर्सिटी में 170 एकड़ जमीन जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिन शर्तों पर दी गई थी उनमें से किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया। इसके बाद जांच रिपोर्ट में सामने आया कि, जौहर ट्रस्ट की इस जमीन पर जौहर विश्वविद्यालय का काम चल रहा है।
इसके अलावा पिछले दस सालों में चैरिटी का कोई भी काम सामने नहीं आया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि मेरी मांग है क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा यूनिवर्सिटी का सरकार द्वारा निहित किया जा रहा है। ऐसे में अब यूनिवर्सिटी को टेकओवर कर लेना चाहिए।