जुबिली न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोरोना काल में पेंशनधारकों को राहत दी है। संगठन की ओर से ईपीएस 1995 के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की समय सीमा बढ़ा दी है।
अब पेंशनधारक 28 फरवरी 2021 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इससे EPFO के साथ मौजूद 35 लाख पेंशधारकों को फायदा मिलेगा। यह राहत उन पेंशनधारकों को खास तौर पर उन पेंशनधारकों के लिए है जो साल 2015 के किसी भी महीने में यह प्रमाणत्र जमा नहीं कर पाए थे।
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EPFO ने बयान में कहा कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के कारण और वृद्ध लोगों की कोरोना वायरस के लिए संवेदनशीलता को देखते हुए, EPFO ने जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने की समय सीमा को बढ़ाया है।
वर्तमान में पेंशधारक जीवन प्रमाण पत्र साल के दौरान किसी भी समय 30 नवंबर तक जमा कर सकते हैं, जो जारी करने की तारीख से लेकर एक साल की अवधि तक मान्य होता है।
EPFO के अनुसार इस बढ़ाई गई अवधि के दौरान ऐसे 35 लाख पेंशनधारकों के लिए पेंशन नहीं रोकी जाएगी, जो नवंबर 2020 के दौरान अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा कर सकेंगे।
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बता दें कि हर पेंशन पाने वाले व्यक्ति को हर साल नवंबर में पेंशन अकाउंट वाले बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है। इसे जमा नहीं करने पर पेंशन मिलना बंद हो सकता है।
ऐसे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट
लाइफ सर्टिफिकेट को पेंशनर अपने पेंशन अकाउंट वाली बैंक ब्रांच या किसी भी ब्रांच में जाकर फिजिकली/ मैनुअली जमा कर सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट को पेंशनर डिजिटली भी अपने बैंक की किसी भी ब्रांच में, नजदीक के डाकघर में, अपने PC/ लैपटॉप/ मोबाइल के जरिए https://jeevanpramaan.gov.in से, निकटतम आधार आउटलेट/ CSC से, उमंग ऐप के जरिए, EPFO के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों में जमा कर सकते हैं।
हाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर से जमा कराने की सेवा शुरू की है। EPS पेंशनधारक अब मामूली शुल्क के भुगतान पर घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। निकटतम डाकघर से एक डाकिया पेंशनधारक के घर जाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार करने की प्रक्रिया पूरी करेगा।
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