जुबिली न्यूज डेस्क
अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। 27 नवंबर तक सुनवाई टाल दी गई है। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई है।
सीबीआई के वकील ने समय मांगा गया है, जिसके चलते सुनवाई को टाल दिया गया है। सीबीआई के अधिवक्ता ने समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए 27 नवंबर तक का समय दिया है। दिवाली व छठ पर्व के बाद अब सुनवाई होगी। उम्मीद की जा रही है थी कि लालू यादव को आज जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है।
दरअसल, दुमका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा हुई थी और सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाते हुए लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता द्वारा जमानत अर्जी दाखिल की गई है जिस मामले पर सुनवाई की तारीख निर्धारित थी।
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दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 7 साल की सजा दी है। सजा के दौरान इलाज के लिए लालू को रिम्स के केली बंगले में रखा गया है।
लालू की ओर से याचिका में बताया गया है कि आधी सजा पूरी कर ली गई है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। इसके अलावा उन्होंने अपनी बीमारी का भी हवाला दिया है।
लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि 23 नवंबर तक सीबीआई के वकील को काउंटर फाइल करने को कहा गया है। कोर्ट ने भी माना कि सीबीआई ने जानबूझकर काउंटर फाइल करने में देरी की है, जबकि हमारी तरफ से उन्हें 15 दिन पहले इसकी जानकारी दे दी गई थी। उनके काफी आग्रह के बाद कोर्ट ने सीबीआई को काउंटर फाइल करने का समय दिया है।
कोर्ट ने भी माना है कि उन्होंने जानबूझकर देरी की है। प्रभात कुमार ने कहा कि लालू यादव आधी सजा काट चुके हैं, जिससे जब भी सुनवाई होगी तब लालू यादव जेल से बाहर आ जाएंगे।