जुबिली न्यूज़ डेस्क
लखनऊ। कोरोना की वजह से कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में बेरोजगारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अब आप खुद अपना कोई कारोबार करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खुद का रोजगार और उद्योग लगाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन दे रही है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत इसके लिए आप आसानी से आवेदन कर सकते है। इस योजना के तहत आपको 25 लाख तक का लोन मिल जाएगा। तो ऐसे में आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं।
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आवेदन करने के लिए सबसे पहले diupmsme.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाने पर आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके ओपन होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपके सामने फॉर्म आएगा। जिसे भरने के बाद सबमिट करने पर आपका रजिस्ट्रेशन कंपलीट हो जाएगा।
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लोन पाने के लिए नियम
- आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता को कम से कम हाईस्कूल पास होना अनिवार्य है।
- कर्ज के लिए आवेदन पोर्टल या वेबसाइट पर ऑनलाइन करना होगा।
- कर्ज के जरिए शुरू होने वाले प्रोजेक्ट या परियोजना की लागत 25 लाख तक की होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने वाला उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिये।
- आवेदनकर्ता की आयु 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ सरकारी नौकरी करने वाले नहीं ले सकेंगे।
- कर्ज के लिए आवेदन करने वाले का पहले से बैंक में कोई ऋण नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को कम से कम दसवीं पास होना भी जरुरी है।
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