प्रमुख संवाददाता
लखनऊ. दो महिलाओं की लिव इन रिलेशनशिप के सामाजिक विरोध पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक शामली को इन महिलाओं की सुरक्षा का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के फैसलों को समाज की नैतिकता प्रभावित नहीं कर सकती.
शामली में नौकरी कर अपना जीवन यापन करने वाली दो महिलायें एक ही मकान में रहती हैं और वह लिव इन रिलेशनशिप में हैं. इन महिलाओं के सम्बन्धों को लेकर मोहल्ले के लोग नाराज़ हैं और इनका विरोध कर रहे हैं.
विरोध झेल रही महिलाओं ने पुलिस से मदद माँगी जो उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने मजबूरन अदालत का दरवाज़ा खटखटाया. इलाहाबाद हाईकोर्ट में महिलाओं ने कहा कि दुनिया के तमाम देशों में समलैंगिकता को मान्यता मिली हुई है फिर उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भाटिया और जस्टिस शशिकांत गुप्ता की खंडपीठ ने महिलाओं की याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि सेक्स जीवन के अधिकार का हिस्सा है. इन महिलाओं को भी अपनी मर्जी की ज़िन्दगी जीने का हक़ है. यह महिलायें बालिग़ हैं. अपने जीवन यापन की व्यवस्था करने में सक्षम हैं. शामली के पुलिस अधीक्षक इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें.