जुबिली न्यूज़ डेस्क
त्योहारों को देखते हुए केंद्र सरकार के अनलॉक-5 की गाइडलाइन होने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। जिसके बाद मुताबिक दुकानें रात 8 बजे के बाद भी खुल सकेंगी। लेकिन इस दौरान लोगों को सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
इसके अलावा दुकानदारों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का आदेश दिया गया है। नियमों का पालन हो सके, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं।
यह भी पढ़ें : मैटरनिटी लीव को कैंसिल करने पर IAS सौम्या का क्यों हो रहा विरोध
केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद राज्य सरकार ने सांस्कृतिक, राजनीतिक, रामलीला एवं रावण दहन कार्यक्रम में जन समूह, धार्मिक स्थलों में पूजा-अर्चना और शारदीय नवरात्रि के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
आदेश के मुताबिक झांकी निकालने, रावण दहन और रामलीला के लिए समितियों को प्रशासन से अनुमति लेना होगा। साथ ही उन्हें कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी भी कराना होगा।
आदेश के मुताबिक धार्मिक स्थलों पर मेलों के आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा जहां श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जाएगा। साथ ही 100 से ज्यादा लोगों के इक्ट्ठा होने पर कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
यह भी पढ़ें : श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी मस्जिद को हटाने की याचिका स्वीकार
यह भी पढ़ें : देवरिया सदर विधानसभा : जरुरी नहीं की ‘त्रिपाठी जी’ ही जीतें