जुबिली न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, 7 सितंबर से देशभर में बंद सभी मेट्रो सर्विस का परिचालन शुरु हो सकेगा। मेट्रो का परिचालन शर्तों के साथ किया जाएगा।
21 सितंबर से ओपन एयर थियेटर खुलने के भी आदेश जारी किए गए हैं। स्कूल-कॉलेज अभी बंद रहेंगे। गाइडलाइंस में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के परामर्श के साथ शहरी विकास मंत्रालय/ रेलवे मंत्रालय के द्वारा मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से 22 मार्च से ही देशभर में मेट्रो परिचालन बंद है।
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सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक समारोह और अन्य मण्डली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी : भारत सरकार https://t.co/6Ay4D1RDrQ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 29, 2020
गाइडलाइन के मुताबिक, 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा 21 सितंबर से राजनीतिक रैली शुरू हो सकती हैं। लेकिन इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।
साथ ही गृह मंत्रालय ने 100 लोगों तक की उपस्थिति अनिवार्य रखी है। वहीं, गाइडलाइन में कहा गया है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र स्कूल जाना चाहें तो स्कूल जा सकते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए इजाजत नहीं लेनी होगी।
Students of classes 9 to 12 may be allowed to visit schools outside Containment Zones with parents' written consent: MHA
— Press Trust of India (@PTI_News) August 29, 2020
Lockdown shall continue to be implemented strictly in Containment Zones till September 30: MHA
— Press Trust of India (@PTI_News) August 29, 2020
गृह मंत्रालय ने राज्यों को हिदायत दी है कि कोई भी राज्य अपनी तरफ से लॉकडाउन नहीं लगा सकता। इसके लिए राज्य को गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। कटेंनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती लागू रहेगी। बता दें कि देश में कोरोना के मामले 34 लाख पार पहुंच गए हैं।