Tuesday - 29 October 2024 - 7:03 PM

करते है ATM का इस्तेमाल तो हो जाये सावधान, बदलने जा रहा है ये नियम

जुबिली न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन के ऐलान के तुरंत बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने 24 मार्च को कहा था कि एटीएम चार्जेस को 3 महीने ​के लिए हटाया जा रहा है। वित्त मंत्री द्वारा किए गए ऐलान के बाद एटीएम कार्डहोल्डर्स को ये सुविधा मिली कि वो किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकाल सकेंगे।

यह छूट अप्रैल, मई और जून महीने के लिए ही थी। अब इस छूट की डेडलाइन खत्म हो रही है, वित्त मंत्रालय या बैंकों की तरफ से इसे आगे जारी रखने के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है।

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इस ऐलान के साथ वित्त मंत्री ने बैंक सेविंग्स अकाउंट में औसत न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता को भी तीन महीनों के लिए हटाने का ऐलान किया था।

हालांकि भारतीय स्टेट बैंक ने 11 मार्च को ही अपने ग्राहकों के​ लिए न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यत को खत्म कर दिया था। वित्त मंत्री ने आगे यह भी ऐलान किया कि किसी भी तरह डिजिटल ट्रेड ट्रांजैक्शन को भी घटाया जा रहा है।

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देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने 11 मार्च को एक बयान जारी कर कहा था, ‘एसबीआई के सभी 44.51 करोड़ सेविंग्स बैंक अकाउंट पर औसत न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।’

इसके पहले मेट्रो शहरों में एसबीआई सेविंग्स आकउंट में न्यूनतम 3,000 रुपए रखना अनिवार्य था। इस प्रकार अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह रकम क्रमश: 2,000 रुपए और 1,000 रुपए था। मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर एसबीआई ग्राहकों से 5 से 15 रुपए टैक्स वसूलता था।

क्या है ATM ट्रांजैक्शन नियम?

आमतौर पर कोई भी बैंक एक महीने में 5 बार फ्री में लेनदेन करने की सुविधा देते हैं। अन्य बैंकों के एटीएम के लिए यह लिमिट 3 बार की ही होता है। इस लिमिट से ज्यादा बार एटीएम ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक ग्राहकों से 8 से 20 रुपए तक का अतिरिक्त चार्ज वसूलते हैं। यह चार्ज इस बात पर भी निर्भर करता है कि ग्राहक ने कितनी रकम का लेनदेन किया है।

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