न्यूज डेस्क
कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली एनसीआर की सीमाएं सील कर रखीं हैं। इससे लोगों को आने जाने में खासा समस्या हो रही है। इसी समस्या को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने एनसीआर जैसे क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है।
इस मामलें में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें साथ ही एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, इस कॉमन पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके। सुप्रीमकोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर एक कॉमन पॉलिसी की मांग की है।
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इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य इसके लिए एक समान नीति तैयार करें जोकि एक हफ्ते में होनी चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के प्रतिनिधियों / अधिकारियों की एक बैठक बुलाये जाने की बात भी कही है।
वहीं, सुनवाई के दौरान हरियाणा ने यह बताया कि हमने सभी प्रकार के प्रतिबंध को हटा दिया हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान हालात में एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल बनाया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इसके लिए केंद्र सरकार से निर्देश लेंगे ताकि एक समान नीति हो और लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।