न्यूज डेस्क
देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बीच लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ गया है। अन्य जरूरी दुकानों के साथ अब सैलून और ब्यूटी पॉर्लर खोलने की भी अनुमति दी गई है। 1 जून से तमिलनाडु में सैलून और ब्यूटी पॉर्लर खोल दिए गए हैं, लेकिन बाल कटवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। तमिलनाडु सरकार ने सैलून के लिए एसओपी जारी कर दी है।
तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक, अगर आप बाल कटवाना चाहते हैं तो आधार कार्ड दिखाना होगा। सैलून मालिक हर कस्टमर का नाम, पता, फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
तमिलनाडु सरकार के एसओपी के मुताबिक, कोई भी सैलून 50 फीसदी स्टाफ (8 स्टाफ से ज्यादा नहीं) के साथ खुलेंगे। सैलून में एसी नहीं चलेंगे। सैलून में आने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य होगा और उन्हें पहले हाथ सैनिटाइज करना होगा। इसके बाद वह आरोग्य सेतु ऐप की डिटेल दिखाएंगे।
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सैलून मालिक कस्टमर को डिस्पोजेबल एप्रन और जूते के लिए कवर देंगे। अगर कस्टमर का बिल एक हजार रुपये आता है तो उन्हें 150 रुपये डिस्पोजेबल एप्रन और फुट कवर का देना होगा। सैलून में आ रहे लोगों का कहना है कि दो महीने के बाद सैलून खुलने से हम खुश हैं। हम सभी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। सैलून में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ को ही आने की इजाजत होगी।
सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा के लिए राज्य सरकार द्वारा ये शर्तें रखी गई हैं
- सामाजिक दूरी को बनाए रखने और कई ग्राहकों को एक साथ इकट्ठा होने से बचाने के उद्देश्य से, सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा को ‘सर्विस बाई अपॉइंटमेंट’ यानी कि दुकान पहुंचने से पहले जानकारी देनी होगी।
- सैलून में कुल सीटों की 50 फीसदी सीट पर ही ग्राहकों को सेवा दी जाए ताकि सामाजिक दूरी का भली भांति पालन हो सके। कम से कम ग्राहकों को प्रतीक्षा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- एक ग्राहक के लिए उपयोग किए जाने वाले ब्लेड का उपयोग दूसरे के लिए नहीं किया जाना चाहिए और उपयोग किए गए ब्लेड को सुरक्षित रूप से हटा दिया जाना चाहिए। हटाए गए बाल, फेस पैक आदि को सुरक्षित रूप से हटाना चाहिए।
- केवल डिस्पोजेबल तौलिए का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि तौलिए और हैंड बैंड फिर से उपयोग किए जाते हैं, तो उन्हें धोने के बाद ही दूसरे ग्राहक के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
- हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन, हेयर कर्लिंग मशीन, स्पा स्टोन और हीटर, स्लिमिंग इक्विपमेंट, फेस एंड हेयर स्टीमर, लेजर हेयर रिमूवर और हुड फेस ड्रायर को उपयोग करने से पहले और बाद में सैनिटाइजर से साफ करना चाहिए।
- एयर कंडीशन सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और साफ हवा का परिसंचरण (सर्कुलेशन) सुनिश्चित करने के लिए सभी खिड़कियां खोली जानी चाहिए।
- कुर्सियों, हैंडल, टेबल, दरवाजों, शीशों और मसाज बेड और कुर्सियों के हैंडल, पेडीक्योर और फेशियल/स्पा ट्रॉलियों के लिए उपयोग किए जाने वाले बेड, पानी के नल जिनका उपयोग अक्सर सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा में किया जाता है, उन्हें हाइपोक्लोराइट मिश्रण से दिन में पांच बार साफ किया जाना चाहिए।
- सैलून, ब्यूटी पार्लरों और स्पा को अपने यहां काम करने वाले कामगारों के लिए पेपर नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करनी चाहिए ताकि वे अपने हाथों को साफ कर सकें।
- सैलून, ब्यूटी पार्लरों और स्पा में काम करने वाले कामगारों को अपना काम पूरा करने से पहले और बाद में अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना चाहिए। उन्हें मास्क और ग्लव्स पहनने चाहिए।
- सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा के मालिकों और कामगारों को अक्सर अपनी नाक, मुंह और आंखों को छूने से बचना चाहिए।
गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने पहले ग्रामीण इलाकों में सैलून खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोले जा रहे हैं। सैलून मालिकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही नाई को हर वक्त मास्क और साफ-सफाई बनाए रखने का आदेश दिया गया है।