Thursday - 31 October 2024 - 4:58 PM

जानिए लॉकडाउन 4.0 में किन चीजों की मिलेगी अनुमति और क्या रहेगा बंद

न्यूज़ डेस्क

देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के सामने आये मामलों ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।बीते दिन यहां पांच हजार से ज्यादा मामलें सामने आये हैं। इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 95,664 हो गई। इस बीच बीते रविवार को केंद्र सरकार लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है।

दरअसल लॉकडाउन 3.0 की अवधि 17 मई यानी बीते रविवार तक ही थी।  इसके बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। यह लॉकडाउन का चौथा चरण होगा। इसके लिए गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किये हैं। इन दिशा निर्देशों में सरकार ने बताया है कि देश में किन चीजों की अनुमति रहेगी और किसकी नहीं।

इन चीजों में मिलेगी छूट

लॉकडाउन 4.0 के तहत 31 मई तक सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही मेट्रो रेल सेवा बंद रहेगी। हालांकि इस बीच घरेलू एयर एंबुलेंस, सुरक्षा कारणों के लिए ही हवाई यात्रा की जा सकेगी। रात सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ़्यू जारी रहेगा। सभी सार्वजनिक जगहों और दफ़्तरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

इसके अलावा लोगों के सार्वजनिक स्थानों और कार्यालयों में थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। विवाह समारोहों में सिर्फ़ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है। जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ़ 20 लोग शामिल हो सकेंगे।

वहीं स्कूल, कॉलेज और सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों को 31 मई तक बंद रखा गया है। केवल ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी। आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों या कहीं फंसे हुए लोगों को छोड़कर होटल, रेस्टॉरेंट और दूसरे हॉस्पिटेलिटी सेवाएं बंद रहेंगी। होम डिलिवरी के लिए रेस्टॉरेंट को किचन चालू रखने की अनुमति रहेगी।

ये भी पढ़े :  जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो लाकडाउन 4.0

ये भी पढ़े : 31 मई तक जारी रहेगा लॉक डाउन

ये भी पढ़े : जाने दो साहब, महामारी से बाद में भूख से पहले मर जाएंगे…

यही नहीं सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, ऑडिटॉरियम, बार के साथ साथ असेंबली हॉल भी बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी।

किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और धार्मिक जुटान पर प्रतिबंध रहेगा। अंतर-राज्यीय यात्री परिवहन दो राज्यों के आपसी सहमति के बाद शुरू हो सकेगा।

किस एरिया को किस जोन में रखा जाएगा इसका फैसला ज़िला प्रशासन करेगा। कंटेनमेंट ज़ोन में सिर्फ़ ज़रूरी गतिविधियों की अनुमति रहेगी। ज़रूरी सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर इन ज़ोन से लोगों के आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही किसी भी तरह का सामान ले जा रही गाड़ियों और ख़ाली ट्रकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति मिली है।

एनडीएमए ने दिए निर्देश

एनडीएमए ने सरकार को कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन को आपदा प्रबंधन क़ानून (2005) के तहत बढ़ा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा एनडीएमए ने नेशनल एक्ज़िक्युटिव कमिटी को सुझाव दिए है कि वो दिशानिर्देशों में सुधार करे जिससे आर्थिक गतिविधियों को खोला जा सके।

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com