न्यूज डेस्क
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को और दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है, जो 4 मई से प्रभावी होगा। इस दौरान शराब और पान मसालों की बिक्री को शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। हालांकि केंद्र की ओर से छूट के बाद भी उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया था। मगर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शराब की बिक्री को सशर्त अनुमति दे दी है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे में रेड जोन वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगह पर शराब की दुकानें खोलने का आदेश दिया है। लॉकडाउन में अन्य छूट के साथ ग्रीन व ऑरेंज जोन के साथ-साथ रेड जोन में भी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। हालांकि, इस दौरान भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा।
सरकार ने सोमवार से लॉकडाउन में भी हॉटस्पॉट के कंटेंमेंट जोन को छोड़कर पूरे राज्य में शराब बिक्री शुरू करने की सशर्त अनुमति दी है। हालांकि होटल और रेस्टोरेंट के बार में शराब बेचने की अनुमति नहीं है। सरकार ने शराब बिक्री के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं।
- रेड जोन के हॉटस्पॉट को छोड़कर सभी जगह शराब की दुकानें खुलेंगी
- शराब की बिक्री सिर्फ सुबह 10 से शाम 7 बजे तक ही होगी।
- लोगों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
- रेड व ऑरेंज जोन में हॉटस्पॉट के साथ कन्टेनमेंट इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी
आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि जिन जिलों में भी जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट एरिया होगा उसके भीतर की दुकान नहीं खुलेगी बल्कि उसके बाहर की दुकानें खोली जा सकेगी। प्रमुख सचिव ने बताया कि दुकानों के बाहर दो गज की दूरी पर गोले बनाए जाएंगे जिससे सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे। एक बार में एक दुकान पर सिर्फ पांच लोगों की लाइन लगा करेगी।